कराने ही पड़ेंगे आरसीए के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार चल रहे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कराने की समय सीमा तय करते हुए प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया। वहीं याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने यह आदेश आरसीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य रहे कुछ लोगों की आरसीए के नाम से दायर याचिका पर दिए।

राज्य सरकार और आरसीए के प्रशासक आईएएस भास्कर ए सावंत की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को आरसीए के नाम से याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में एडहॉक कमेटी निलंबित हो चुकी है। प्रशासक ने पूर्व में ही आरसीए का संपूर्ण प्रभार संभाल लिया है। ऐसे में आरसीए के नाम से दायर याचिका को प्रशासक की ओर से या उनके निर्देश पर दायर याचिका नहीं माना जा सकता। अदालत के सवाल खड़े करने पर याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने एक जुलाई को राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर आदेश जारी कर आरसीए की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने आईएएस भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त करते हुए तीन माह में आरसीए चुनाव कराने के निर्देश दिए। साथ ही 29 जुलाई को चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश करने को कहा था।

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