मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने बरी किया

सुल्तानपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर दिए गए बयान को लेकर चल रहे मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था।
कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मामला अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था। मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन चेयरमैन सहकारी बैंक विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज करवाया था। दर्ज शिकायत के आधार पर अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था।
इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 13 अक्टूबर को केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। 26 अक्टूबर को राहुल गांधी को बरी कर दिया गया।
इससे पहले सांसद राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट से निजी वाहन से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए।

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