दिसंबर तक नहीं होंगे चुनाव,सरकार पहुंची हाईकोर्ट

जयपुर। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी तथा चुनाव कराने की तिथि को बढ़वाने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है।

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है और संविधान के अनुच्छेद 243-डी एवं 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव अभी नहीं हो सकते। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। ऐसे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं में दायर किया है।
राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए करीब 1.26 लाख और ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनमें करीब 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल स्कूलों में 1 अप्रैल, 2026 से शैक्षणिक शुरू हो चुका है और मई-जून में प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून और कृषि कार्यों में आमजन व्यस्त रहेगा। इस दौरान चुनाव कराना न तो कर्मचारियों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के स्वास्थ्य के लिए उचित है और न ही व्यावहारिक।
राज्य सरकार ने कहा कि वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 में खत्म होगा. राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। इसलिए चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए। मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रेमचन्द देवन्दा ने बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह की याचिका मंजूर कर 14 नवंबर, 2025 को प्रदेश की पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक करवाने के लिए राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं की और अब चुनाव का समय बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है।

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