बालिग पत्नी नहीं करा सकती बलात्कार की एफआईआर
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि वैध विवाह होने पर बालिग पत्नी अपने पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं करा सकती है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक आयु की थी और विवाह वैध था,तो ऐसे मामले में बलात्कार की…